मोगा में कंपनी से 2.64 लाख रुपये की धोखाधड़ी: कर्मचारी पर ग्राहकों से पार्सल की रकम हड़पने का आरोप, फरीदकोट का युवक नामजद – Moga News
मोगा जिले के थाना समालसर के अंतर्गत एक कंपनी के साथ 2 लाख 64 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने पार्सल के ग्राहकों से पैसे वसूल किए, लेकिन उन्हें कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिया। शिकायत की लंबी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, मोगा जिले के चुगावां निवासी हरपाल सिंह (पुत्र कुलदीप सिंह) ने इस धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच मोगा के इकोनॉमिक ऑफेंस (EO) विंग के इंचार्ज को सौंपी गई थी। विस्तृत जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी प्रमोद कुमार (पुत्र राजिंदर कुमार), जो मोहल्ला गोबिंदपुरी (कोटकपूरा, जिला फरीदकोट) का रहने वाला है, कंपनी के पार्सल ग्राहकों तक पहुँचाने और उनसे रकम वसूलने का काम करता था। उसने ग्राहकों से पैसे तो ले लिए, लेकिन नियमों के खिलाफ जाते हुए उस राशि को कंपनी के बैंक खाते में जमा नहीं करवाया। समझौते के बाद भी नहीं लौटाए पूरे पैसे पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी प्रमोद कुमार ने इस हेराफेरी के जरिए कंपनी को कुल 2,64,000 रुपये का चूना लगाया। जब यह मामला उजागर हुआ, तो आरोपी ने एक लिखित समझौता करते हुए रकम वापस करने का वादा किया था। समझौते के तहत उसने 87,000 रुपये कंपनी को लौटा भी दिए, लेकिन इसके बाद शेष बची 1,77,000 रुपये की राशि को देने में मुकर गया और समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। कानूनी कार्रवाई और जांच जारी ईओ विंग की जांच रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर थाना समालसर पुलिस ने 8 अगस्त 2026 को आरोपी प्रमोद कुमार के खिलाफ मुकदमा नंबर 131, धारा 316(2) और 318(4) बीएनएस (BNS) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की आगामी तफ्तीश एएसआई मनजिंदर सिंह (155/मोगा) द्वारा अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले से जुड़े सभी लेन-देन व दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
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