चंडीगढ़ सरकारी स्कूलों में RTE मानकों की जांच करेगा हाईकोर्ट: 29 जुलाई तक मांगा स्कूलवार हलफनामा, दिसंबर तक 500 शिक्षकों की भर्ती का दावा – Chandigarh News

चंडीगढ़ सरकारी स्कूलों में RTE मानकों की जांच करेगा हाईकोर्ट:  29 जुलाई तक मांगा स्कूलवार हलफनामा, दिसंबर तक 500 शिक्षकों की भर्ती का दावा – Chandigarh News




पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के पालन को लेकर प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन को 29 जुलाई तक सभी सरकारी स्कूलों का स्कूलवार हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। करीब 14 वर्ष से लंबित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में RTE अधिनियम की अनुसूची में तय मानकों का कितना पालन हो रहा है। जहां किसी प्रकार की कमी है, उसका स्पष्ट उल्लेख भी हलफनामे में किया जाए। हाईकोर्ट ने मांगा शिक्षक रिक्तियों का पूरा रिकॉर्ड:- अभियान के तहत 1375 अतिरिक्त पद सृजित जानकारी के अनुसार 1991 में गृह मंत्रालय ने 4515 शिक्षकीय पद स्वीकृत किए थे, जिनमें वर्तमान में करीब 2500 शिक्षक कार्यरत हैं। 1800 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वर्ष 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1375 अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे, जिनमें से करीब 800 पद ही भरे गए हैं। 1.65 लाख विद्यार्थियों के लिए 5500 शिक्षक शिक्षा विभाग के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के बाद अप्रैल 2022 से तीन वर्ष के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के स्कूलों में 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 1.65 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनके लिए लगभग 9000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में करीब 5500 शिक्षक ही कार्यरत हैं।



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