अबोहर में लोन की किस्तें नहीं चुकाईं तो मकान सील: सामान बाहर फेंका, पत्नी-बेटी समेत परिवार दो दिन से खुले आसमान तले – Abohar News

अबोहर में लोन की किस्तें नहीं चुकाईं तो मकान सील:  सामान बाहर फेंका, पत्नी-बेटी समेत परिवार दो दिन से खुले आसमान तले – Abohar News




लोन की किस्तें न चुकाने पर अबोहर के भगवानपुरा मोहल्ले में एक परिवार का मकान सील कर दिया गया। निजी फाइनेंस कंपनी की कार्रवाई के बाद परिवार पिछले दो दिनों से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद और न्याय की मांग की है। भगवानपुरा की बाबा कॉलोनी, गली नंबर-2 निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि वह आनंद नगरी में किराए की दुकान पर हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बाबा कॉलोनी में 6 लाख रुपये का प्लॉट खरीदा था और मकान निर्माण के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। उनके परिवार में पत्नी और 12 वर्षीय बेटी शामिल हैं। कृष्ण कुमार के अनुसार, उनकी मां के निधन के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिसके चलते वह लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं कर सके। आरोप है कि 18 जून को फाइनेंस कंपनी के अधिकारी पुलिस और वकील के साथ उनके घर पहुंचे और मकान का कब्जा लेकर घर का सामान बाहर निकाल दिया। इसके बाद मकान को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। पीड़ित बोला- परिवार घर के बाहर रहने को मजबूर पीड़ित का कहना है कि कार्रवाई के बाद से उनका परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। परिवार के सामने रहने और खाने-पीने की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है। वहीं, मकान पर लगाए गए नोटिस के अनुसार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सरफेसी एक्ट-2002 के तहत कार्रवाई की है। कंपनी का कहना है कि मकान के लिए लिया गया ऋण लंबे समय से बकाया था। नोटिस में उल्लेख है कि 5 सितंबर 2024 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें करीब 7.50 लाख रुपये बकाया दर्शाए गए थे। कंपनी ने ब्याज और अन्य खर्चों का भी उल्लेख किया है। नोटिस के अनुसार 18 जून 2026 को सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत संपत्ति का कब्जा लिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि बिना कंपनी की अनुमति के संपत्ति का कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता। बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।



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