लुधियाना में जूता कारोबारी प्रिकल पर गंभीर मामला दर्ज: सोशल मीडिया पर जूतियों का हार पहनाकर वीडियो डालने और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी का आरोप – Ludhiana News

लुधियाना में जूता कारोबारी प्रिकल पर गंभीर मामला दर्ज:  सोशल मीडिया पर जूतियों का हार पहनाकर वीडियो डालने और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी का आरोप – Ludhiana News




लुधियाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के थाना सराभा नगर में एक हाई-प्रोफाइल विवाद के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चंडीगढ़ रोड फोकल प्वाइंट के रहने वाले जूता कारोबारी गुरविंदर सिंह प्रिकल के खिलाफ गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही शहर के व्यापारिक और सामाजिक हलकों में भारी हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह निवासी कॉर्नर कोठी, ग्रीन एवेन्यू रोड, पखोवाल रोड की शिकायत पर पुलिस ने यह कड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से जुड़ा है। जूतियों का हार पहनाकर वीडियो किया वायरल आरोप है कि आरोपी गुरविंदर सिंह प्रिकल ने शिकायतकर्ता के भाई हरपाल सिंह मक्कड़ की फोटो/वीडियो के साथ छेड़छाड़ की,उसे जबरन जूतियों का हार पहनाया और बेहद अपमानजनक तरीके से उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। महिलाओं पर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां: शिकायत में यह भी बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है कि आरोपी प्रिकल यहीं नहीं रुका। उसने शिकायतकर्ता की पत्नी और माता जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद अश्लील, गंदी और ‘सेक्सुअली एक्स्प्लिसिट (यौन रूप से स्पष्ट) शब्दावली का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर महिलाओं को कहा ‘गश* एफआईआर के मुताबिक आरोपी अक्सर सोशल मीडिया पर इज्जतदार और शरीफ परिवारों की महिलाओं को निशाना बनाता है। वह लाइव या अपनी पोस्ट्स में सरेआम महिलाओं को गश्* (वैश्या) जैसे बेहद आपत्तिजनक और घटिया शब्दों से संबोधित करता है, जिससे समाज में भारी रोष है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई: इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस मामले की संवेदनशीलता और महिलाओं के सम्मान से जुड़े होने के कारण लुधियाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। थाना सराभा नगर में प्रिकल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की U/S 74, 79 BNS (भारतीय न्याय संहिता): महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से अपशब्दों और हरकतों का इस्तेमाल करना। 67, 67(A) IT Act (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट): सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर अश्लील, गंदे और यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट को पब्लिश या शेयर करना। धाराओं में केस दर्ज किया गया है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी व्यक्ति को किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने और महिलाओं पर इस तरह की घटिया टिप्पणी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। पुलिस इस मामले में डिजिटल सबूतों (फेसबुक लिंक्स और वीडियो) को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है।



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