नशीली दवाओं की तस्करी में 2 महिलाओं सहित चार को जेल – Jalandhar News
जालंधर | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसविंदर सिंह की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान गेजा राम, गिब्बो पत्नी ज्ञान, जसविंदर कौर पत्नी दरबारा (तीनों निवासी समराड़ी) और जसविंदर उर्फ राणो पत्नी बलबीर राम (निवासी धुलेता) के रूप में हुई है। इन दोषियों के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को थाना फिल्लौर में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इन चारों को दोषी करार दिया। वहीं, इसी मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों दरबारा और बिंदर उर्फ जसविंदर पत्नी बलिहार के खिलाफ अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। आरोप साबित न होने के चलते अदालत ने इन दोनों को केस से बरी करने के आदेश दिए हैं।
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