दो साल में पिता ने बेचा, 16 में फिर बिकी: जबरन शादी और रेप के बाद बनी मां, लुधियाना में 8 लोगों पर FIR – Ludhiana News

दो साल में पिता ने बेचा, 16 में फिर बिकी:  जबरन शादी और रेप के बाद बनी मां, लुधियाना में 8 लोगों पर FIR – Ludhiana News




लुधियाना में दो साल की उम्र में बेची गई एक नाबालिग लड़की को बाद में दो बार और बेचा गया और जबरदस्ती शादी और यौन शोषण का शिकार बनाया गया। पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। वह किसी तरह भाग निकली और हरियाणा के भिवानी में अपनी मां के घर पहुंच गई। पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे और उसकी मां को धमका रहे हैं। भिवानी महिला पुलिस स्टेशन ने की जीरो FIR पीड़िता की शिकायत के बाद, हरियाणा के भिवानी महिला पुलिस स्टेशन ने कम से कम आठ आरोपियों – जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं, उनके खिलाफ जीरो FIR दर्ज की और आगे की कार्रवाई के लिए इसे लुधियाना पुलिस को भेज दिया। जमालपुर पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत के साहिल, उसके पिता सुभाष, मां फूलमती, बहन मीना, हरियाणा के डबवाली के हरिराम, उसकी पत्नी दर्शना, बेटे विकास और बहू रेखा के तौर पर की गई है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे। जिसके कारण उसकी माँ उन्हें छोड़कर अलग रहने लगीं, जबकि पिता ने उसे और उसकी बहन को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा। पीड़िता ने आगे बताया कि जब वह 2 साल की थी, तो उसके पिता ने उसे हरिराम और उसके परिवार को बेच दिया था। परिवार का दावा था कि उसके पिता ने उसे उन्हें बेचा था और वे उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। खरीदने वाले परिवार ने 12 नवंबर 2024 को की जबरी शादी पीड़िता ने आगे बताया कि जब वह 16 साल की थी, तो हरिराम और उसके परिवार ने उसे हरियाणा के डबवाली के ही एक दूसरे परिवार को बेच दिया। खरीदने वाले परिवार ने 12 नवंबर, 2024 को जबरदस्ती उसकी शादी अपने बेटे साहिल से करवा दी। शादी के बाद परिवार उसे लुधियाना के जमालपुर इलाके में ले आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि साहिल ने ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब ​​उसने इसका विरोध किया, तो पूरे परिवार ने उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि उसकी शादी साहिल से हुई है, और उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का पूरा अधिकार है। 22 मई 2025 को आरोपियों के चंगुल से भागी इसके अलावा, पीड़िता ने बताया कि वह 22 मई, 2025 तक उनके घर पर रही। वह उनकी चंगुल से भागने में कामयाब रही और अपनी मां के पास पहुंच गई। बाद में, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका पता लगा लिया और उसे उनके घर लौटने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना किया, तो आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। बाद में, उन्होंने 29 मई, 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।इस मामले की जांच कर रहे ASI गुरमीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट की धाराओं 17 और 6, बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं 10, 11 और 9, और BNS की धाराओं 127 (4), 3 (5), 351 (3) और 65 (1) के तहत FIR दर्ज की गई है। ASI ने आगे कहा कि यह FIR हरियाणा पुलिस द्वारा भेजी गई ‘जीरो FIR’ के आधार पर दर्ज की गई है। वे जांच शुरू करेंगे और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।



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