कंपनी को देना होगा नया टीवी या करानी होगी मरम्मत: कंज्यूमर फोरम का फैसला, 10 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाना होगा – Mohali News
जिला उपभोक्ता फोरम की तरफ से एक टीवी कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।
मोहाली एक व्यक्ति ने थॉमसन कंपनी का 55 इंच का नया टीवी खरीदा था। लेकिन कुछ समय बाद ही उसमें खराबी आ गई। कंपनी की वजह से व्यक्ति काफी परेशान हुआ। इसके बाद वह कंज्यूमर फोरम में गया। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता का खराब टीवी 30 दिन के
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फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा था टीवी
मुंडी खरड़ (मोहाली) के रहने वाले विनय कुमार ने फ्लिपकार्ट के जरिए 25,077 रुपये में थॉमसन का 55 इंच (139 सेमी) QLED अल्ट्रा HD 4K स्मार्ट गूगल टीवी खरीदा था। टीवी वारंटी पीरियड में ही था कि 23 मई 2025 को अचानक इसमें खराबी आ गई। विनय ने तुरंत कंपनी के सर्विस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जहां कंप्लेंट नंबर भी जेनरेट हुआ। लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई।
नोटिस भेजने के बाद भी सुनवाई नहीं
शिकायतकर्ता विनय कुमार ने कंपनी को कई ईमेल भेजे, बार-बार याद दिलाया, लेकिन कंपनी ने टीवी ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। परेशान होकर विनय ने 25 जून 2025 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा और 18 जुलाई 2025 को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद विनय को कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
ऑन लाइन मंगवााया गया टीवी।
30 दिन में करना होगा भुगतान
फोरम ने कंपनी के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया। थॉमसन टीवी कंपनी आदेश की कॉपी मिलने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता का 55 इंच QLED टीवी बिल्कुल मुफ्त में ठीक करके दे। अगर टीवी ठीक होने लायक नहीं है, तो कंपनी उसी मॉडल या उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला नया टीवी रिप्लेस करके दे। इसके अलावा, ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये की एकमुश्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए।

