लुधियाना में चिकन कॉर्नर के बाहर फायरिंग: शराब के बिल को लेकर बवाल, दुकानदर पर तानी पिस्टल, 2 हवाई फायर किए,लोगों ने आरोपी पकड़े – Ludhiana News

लुधियाना में चिकन कॉर्नर के बाहर फायरिंग:  शराब के बिल को लेकर बवाल, दुकानदर पर तानी पिस्टल, 2 हवाई फायर किए,लोगों ने आरोपी पकड़े – Ludhiana News




लुधियाना के सुंदर नगर इलाके में स्थित एक चिकन कॉर्नर के अहाते में शराब के बिल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो युवकों ने पिस्टल तान दी और सड़क पर आकर दो हवाई फायर कर दहशत फैला दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से दोनों आरोपियों को हथियार समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 11 जून रात की है घटना शिकायतकर्ता आकाश निवासी नंदा कॉलोनी, कैलाश नगर रोड ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बीती रात 11 जून को वह अपने भाई के फ्रेंड्स वाइन ठेके के साथ बने सन्नी चिकन कॉर्नर अहाते में मौजूद था। इसी दौरान दो युवक वहां आए और बैठकर शराब पीने लगे। बाद में उन्होंने खाने-पीने का सामान भी मंगवाया। आरोप है कि जब उनसे खाने-पीने का बिल मांगा गया तो दोनों युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और शिकायतकर्ता के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो एक आरोपी ने पिस्टल निकालकर आकाश पर तान दी। सड़क पर किए हवाई फायर शिकायतकर्ता के मुताबिक वह जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। इसके बाद दोनों आरोपी सड़क पर आ गए और दहशत फैलाने के मकसद से दो हवाई फायर कर दिए। जाते-जाते उन्होंने जान से मारने की धमकियां भी दीं। मौके पर मौजूद लोगों और शिकायतकर्ता के भाई सुनील कुमार उर्फ सन्नी की मदद से दोनों आरोपियों को पिस्टल समेत काबू कर लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान राजन शर्मा निवासी गली नंबर-4, बसंत नगर, लुधियाना और अंकुश शर्मा निवासी मदन आइसक्रीम वाली गली, ढाई मरला कॉलोनी, लुधियाना के रूप में हुई है। एक रिवॉल्वर, 22 एमएम के छह जिंदा कारतूस बरामद आरोपियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर, 22 एमएम के छह जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल नंबर PB10KH-6891 बरामद किया गया है। थाना दरेसी की पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 115(2), 126(2), 351(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार का लाइसेंस था या नहीं और इसका इस्तेमाल पहले किसी अन्य वारदात में तो नहीं किया गया।



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