मोगा में किसान ने किया सरकारी रास्ते पर कब्जा: ब्लॉक पंचायत अधिकारी ने नहीं की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR – Moga News
मोगा के गांव मैहरों में एक किसान के खिलाफ सरकारी रास्ते पर कब्जा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई माननीय अदालत के आदेशों पर की गई है। यह रास्ता गांव के निवासियों को खेतों तक जाने की सुविधा प्रदान करता था। गांव मैहरों के निवासी बलराज सिंह ने पहले इस संबंध में ग्राम पंचायत और फिर ब्लॉक पंचायत अधिकारी को शिकायत पत्र दिया था। हालांकि, कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने अपने वकील एडवोकेट अंकित तायल के माध्यम से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दाखिल की। पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस अदालत ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी कब्जाधारी किसान रणजीत सिंह निवासी गांव मैहरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन पर पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 (ए), पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 4, और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 434 के तहत आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील एडवोकेट अंकित तायल ने बताया कि अब इस मामले में कथित आरोपी पर अदालत में इन विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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