तरनतारन में वोटर लिस्ट रिवीजन का शेड्यूल बदला: अब तीन अगस्त को होगा सूची का प्रकाशन, इसी दिन से ली जाएंगी दावे व आपत्तियां – tarn-taran News
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। यह पुनरीक्षण अभियान 1 अक्टूबर 2026 की योग्यता तिथि (Eligibility Date) के आधार पर चलाया जा रहा है, यानी इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। अब 31 जुलाई के बजाय 3 अगस्त को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन जिला चुनाव अधिकारी राहुल ने इस संबंध में विस्तृत प्रशासनिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन (Draft Publication) अब पूर्व निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2026 के स्थान पर 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इसी तरह मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज करने की समय-सीमा भी बदल दी गई है। अब योग्य नागरिक 3 अगस्त 2026 से 02 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म और आपत्तियां संबंधित अधिकारियों के पास जमा करा सकेंगे। दावों के निपटारे के लिए निर्धारित की गई नई समय-सीमा आयोग द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे (Disposal) की पूरी प्रक्रिया और उससे संबंधित ‘नोटिस चरण’ को 3 अगस्त से 28 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। डीसी स्पष्ट किया कि मुख्य तिथियों में हुए इन बदलावों के अतिरिक्त, इस विशेष सुधार अभियान की बाकी गतिविधियां और प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी। उनमें कोई अन्य फेरबदल नहीं किया गया है। जिला प्रशासनिक परिसर के कमरा नंबर 217 में बना ‘हेल्प डेस्क’ लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासनिक परिसर (DAC) के कमरा नंबर 217 में एक विशेष ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित कर दिया गया है। इस हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (PwD), अनिवासी भारतीयों (NRIs) और वरिष्ठ नागरिकों की चुनावी प्रक्रिया में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें बिना किसी बाधा के फॉर्म भरने में मदद करना है। जिला चुनाव अधिकारी की अपील; इन नंबरों पर करें संपर्क जिला चुनाव अधिकारी श्री राहुल ने जिले के सभी योग्य नागरिकों और युवाओं से अपील की है कि वे इस बदले हुए संशोधित कार्यक्रम का लाभ उठाएं और निर्धारित समय के भीतर अपने फॉर्म जमा करना सुनिश्चित करें। नागरिक किसी भी प्रकार की पूछताछ, तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए प्रशासनिक परिसर में स्थापित ‘हेल्प डेस्क’ पर जा सकते हैं। इसके अलावा, घर बैठे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 अथवा जिला चुनाव कार्यालय के दूरभाष नंबर 01851-224115 पर भी संपर्क कर हर प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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