चंडीगढ़ में शराब ठेके पर जुर्माना, बार का लाइसेंस कैंसिल: आबकारी विभाग की कार्रवाई; बर्फ के गोले में मिलाकर लोगों को पिलाई थी वोदका – Chandigarh News
चंडीगढ़ आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त निशांत यादव के निर्देशों पर विभाग ने हाल ही में 2 मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर-9 के इंटरनल मार्केट स्थित एक शराब ठेके पर नियमों के खिलाफ शराब परोसे जाने का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि ठेके के संचालक द्वारा स्मिरनॉफ मिंटी जामुन वोडका को बर्फ की चुस्की (गोला) में मिलाकर लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर लोगों को परोसा जा रहा था। जांच के बाद जुर्माना मामले की जांच के बाद आबकारी विभाग ने संबंधित लाइसेंसधारी कंपनी एम/एस बजाज स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब और रिकॉर्ड की जांच के बाद आबकारी विभाग के कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह ने कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-7 के बार का लाइसेंस रद्द एक अन्य मामले में सेक्टर-7 स्थित एससीओ-11 में संचालित एम/एस कैंदल हॉस्पिटैलिटी के बार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। विभाग ने पाया कि बार संचालक ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। इसके चलते बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री, भंडारण, परिवहन या परोसने में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों और अन्य लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का कहना है कि चंडीगढ़ में पारदर्शी और नियमों के अनुरूप आबकारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे निरीक्षण और कार्रवाई अभियान जारी रहेंगे।
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