फरीदकोट में कूड़ा उठाने पहुंचा प्रशासन तो हुआ विरोध: हाईकोर्ट के आदेश पर टीम लेकर पहुंचे अधिकारी, हड़ताली सफाईकर्मियों ने रोका – Faridkot News

फरीदकोट में कूड़ा उठाने पहुंचा प्रशासन तो हुआ विरोध:  हाईकोर्ट के आदेश पर टीम लेकर पहुंचे अधिकारी, हड़ताली सफाईकर्मियों ने रोका – Faridkot News




पंजाब भर में पिछले 13 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सफाई व्यवस्था को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकाय विभाग को 22 जुलाई तक प्रदेश के सभी शहरों से कूड़ा उठाकर सफाई व्यवस्था बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेशों के पालन में मंगलवार सुबह फरीदकोट जिला प्रशासन और नगर काउंसिल की टीम जब पुरानी अनाज मंडी स्थित डंपिंग ग्राउंड पर कचरा उठाने पहुंची, तो वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। निजी ट्रॉलियों और जेसीबी के साथ पहुंचा प्रशासन, कर्मचारियों ने रोका हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करते हुए नगर काउंसिल की टीम निजी ट्रॉलियों, जेसीबी मशीनों और अन्य संसाधनों के साथ पुरानी अनाज मंडी पहुंची। हालांकि, इसकी भनक लगते ही हड़ताली सफाई कर्मचारी मौके पर जमा हो गए और उन्होंने कचरा उठाने की प्रक्रिया का जोरदार विरोध किया। प्रशासन और कर्मचारियों के आमने-सामने आने से मौके पर भारी तनाव पैदा हो गया। किसी भी अप्रिय स्थिति या टकराव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
“कोर्ट के आदेश का सम्मान, लेकिन मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष” सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेशों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। कई दौर की बैठकों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला गया। जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करती, तब तक किसी भी कीमत पर शहरों से कूड़ा नहीं उठाने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों न करना पड़े।” महामारी के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिए निर्देश नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी (EO) अमृत लाल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संगरूर निवासी एक व्यक्ति द्वारा शहरों में ठप पड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने शहरों में गंदगी के कारण संभावित महामारी फैलने की आशंका पर गहरी चिंता जताई है और 22 जुलाई तक स्थिति सामान्य करने का आदेश दिया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य केवल अदालत के निर्देशों का पालन करना और जनता को राहत पहुंचाना है, जिसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।”



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