बठिंडा| पंजाब प्रदेश कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोहाली के दिशा-निर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन करुनेश कुमार के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर 2026 को बठिंडा में राष्ट्रीय लोक कोर्ट का कार्यक्रम किया जाएगा। यह लोक कोर्ट

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-सीजेएम बलजिंदर कौर मान ने कहा कि लोक अदालत में मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाया जाएगा। इसमें आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक, सड़क हादसा मुआवजा और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामले रखे जाएंगे। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों के तहत बैंक रिकवरी, जलापूर्ति और श्रम संबंधी विवादों का भी निपटारा किया जाएगा।

जिला तथा सत्र न्यायाधीश करुनेश कुमार ने जानकारी दी कि लोक कोर्ट का प्रमुख मकसद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाना है। इससे लोगों के समय और पैसे की बचत होती है और आपसी दुश्मनी और तनाव भी कम होता है। उन्होंने जानकारी दी कि लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों के निर्णय के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती। इससे विवाद का स्थायी समाधान हो जाता है। इसके अलावा लोक कोर्ट के माध्यम से निपटाए गए मामलों में जमा करवाई गई अदालत फीस भी वापस कर दी जाती है।

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