मोगा में स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक बिक्री पर रोक: केमिस्ट दुकानों में CCTV अनिवार्य, आदेश 19 सितंबर तक लागू – Moga News

मोगा में स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक बिक्री पर रोक:  केमिस्ट दुकानों में CCTV अनिवार्य, आदेश 19 सितंबर तक लागू – Moga News



मोगा जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिका

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पहले आदेश के तहत, स्कूलों के आसपास बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी सागर सेतिया ने बताया कि रेड बुल और स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह प्रतिबंध जिले के सभी स्कूलों की कैंटीनों, टक शॉप्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों से 50 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों पर लागू होगा। संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

CCTV से होगी निगरानी

दूसरा आदेश जिले में नशीली, मनो-प्रभावी और अन्य नियंत्रित दवाइयों की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इसके तहत, सभी दवा विक्रेताओं और केमिस्ट शॉप्स के लिए कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दवाइयों की बिक्री केवल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही की जा सकेगी।

आदेशों के अनुसार, बिक्री काउंटर, नियंत्रित दवाइयों का भंडारण क्षेत्र तथा दुकान के प्रवेश और निकास द्वार कैमरों की कवरेज में होने चाहिए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा और मांगने पर ड्रग कंट्रोल विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दुकान का सीसीटीवी सिस्टम खराब या बंद पाया गया, तो उस अवधि में किसी भी प्रकार की दवा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। सीसीटीवी निगरानी के बिना दवा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ये दोनों आदेश 19 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।



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