102 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर पकड़ा – Jalandhar News
भास्कर न्यूज | जालंधर अदालत ने बुधवार को करीब पौने 5 साल पुराने कुकर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे ने दोषी को पहचानते हुए कहा कि अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया था। मेडिकल जांच में भी बच्चे के साथ शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई थी। थाना बस्ती बावा खेल में 15 नवंबर 2021 को बस्ती नौ के रहने वाले चंदर यादव के खिलाफ कुकर्म का केस दर्ज किया गया था। चंदर यादव बस्ती बावा खेल इलाके की एक फैक्ट्री में काम करता था। उस पर 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप था। घटना वाले दिन जब बच्चा घर लौटा, तो वह काफी सहमा हुआ था और बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चे ने जब अपने पिता को बताया कि चंदर अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है, तो परिवार के होश उड़ गए। शुरुआत में मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई और बच्चे को लद्देवाली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि, बच्चे के पिता और परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे की मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शारीरिक शोषण की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिस पर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। जालंधर | जालंधर ग्रामीण में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर ग्रामीण ने थाना मकसूदां क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार कर 102 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण स. हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि विनीत आहलावत, आई.पी.एस., पुलिस कप्तान (जांच) और लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., उप पुलिस कप्तान (जांच) की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। उनके अनुसार 14 जुलाई 2026 को सी.आई.ए. टीम, जिसकी अगुवाई बलविंदर सिंह कर रहे थे, अड्डा विधिपुर के पास गश्त व वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने नाका देखकर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वाहन बंद होने पर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान दलविंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, निवासी गांव डोगरावाल, थाना सुभानपुर, जिला कपूरथला के रूप में की। मोटरसाइकिल की टूलकिट से 102 ग्राम हेरोइन मिली। थाना मकसूदां में एफ.आई.आर. नंबर 111 के तहत धारा 21(बी), 61 और 85 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है।
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