मोगा में कार की टक्कर से महिला की मौत: घर के बाहर पैदल जा रही थी बुजुर्ग, टक्कर मारने के बाद आगे-पीछे कर कुचलने का भी आरोप – Moga News
मोगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते गांव घल्ल कलां में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ लापरवाही और तेज रफ्तार से कार चला रहे एक चालक ने घर के बाहर बुजुर्ग महिला को न सिर्फ पीछे से टक्कर मारी, बल्कि कथित तौर पर कार को आगे-पीछे कर उन्हें कुचलने की भी कोशिश की। गंभीर रूप से घायल महिला ने लुधियाना के डीएमसी (DMC) अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर के बाहर टहल रही मां को पीछे से रौंदा पुलिस को दी गई शिकायत में गांव घल्ल कलां के निवासी गुरलाल सिंह ने बताया कि बीती 17 जुलाई की सुबह करीब 8:25 बजे उनकी माता जोगिंदर कौर घर के बाहर गली में जा रही थीं। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला 36 वर्षीय कुलवंत सिंह अपनी सियाज कार (नंबर UP-16-BD-6377) को बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए आया। उसने बिना कोई हॉर्न बजाए जोगिंदर कौर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गईं। कार आगे-पीछे कर कुचलने का संगीन आरोप शिकायतकर्ता गुरलाल सिंह ने कार चालक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि टक्कर मारने के बाद भी आरोपी चालक नहीं रुका। उसने जोगिंदर कौर को गंभीर रूप से कुचलने के इरादे से कार को जानबूझकर आगे-पीछे किया। हादसे में जोगिंदर कौर बुरी तरह जख्मी हो गईं, जिन्हें खून से लथपथ हालत में तुरंत सिविल अस्पताल मोगा ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत डीएमसी अस्पताल लुधियाना के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बीएनएस (BNS) की धारा 281 और 105 के तहत मामला दर्ज पीड़ित परिवार के बयानों और शिकायत के आधार पर थाना सदर मोगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी चालक कुलवंत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 281 (तेज व लापरवाही से वाहन चलाना) और धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि नए कानून से पहले इन अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत कार्रवाई होती थी।
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