पुलिस ने वीजा खत्म होने के पश्चात भी नगर में रह रहे 3 ​थाई नागरिकों को रिपोर्ट किया। वहीं पोर्टल पर जरूरी रजिस्ट्रेशन न करने पर मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया।

कमिश्नरेट पुलिस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) की संयुक्त टीम ने प्रताप शहर, जीटी रोड स्थित एक रिहायशी इमारत की जांच की। यहां 5 विदेशी नागरिक मिले। दस्तावेजों की जांच में 3 थाई नागरिकों के वीजा की अवधि खत्म पाई गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों को थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया गया। जांच में पता चला कि इमारत को विदेशी मेहमानों की जानकारी दर्ज करवाने हेतु आवश्यक फॉर्म-3 पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करवाया गया था। विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। नियमों के तहत होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, होमस्टे और निजी मकान मालिकों को विदेशी मेहमानों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है। इस प्रकरण में पुलिस ने आवास उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस और एफआरआरओ ने होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, होमस्टे और मकान मालिकों को विदेशी मेहमानों का फॉर्म-3 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने और उनकी सूचना संबंधित अफसरों को देने की हिदायत दी है।

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Source: Dianik Bhaskar