ससुराल पक्ष द्वारा कम दहेज और सोने के आभूषणों की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डंडों से बर्बरतापूर्वक पीटकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पिटाई के दाब पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाया और पुल

शिकायतकर्ता रमनदीप कौर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नवीं मंडी की निवासी है। लेकिन, उसकी शादी 7 महीने पहले ही शाहपुरकंडी के ग्राम अखवाना में हुई थी। वहीं, आरोपियों की पहचान शाहपुरकंडी के रहने वाले विशाल और रवीश के तौर पर हुई है।

7 महीने पहले ही हुई थी शादी

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता रमनदीप कौर ने पुलिस को दिए बयान में जानकारी दी कि उसका विवाह महज सात महीने पहले 19 अप्रैल को विशाल शर्मा निवासी अखवाना के साथ हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के पश्चात से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के तानों पर उसे लगातार तंग-परेशान करते आ रहे थे और अनेक मौकों पर उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट भी की गई थी।

मायके से आए सामान पर जताया ऐतराज, फिर की बेरहमी से पिटाई

प्रकरण ने तब तूल पकड़ा जब पीड़िता का भाई अभनिंदर सिंह और उसकी भाभी अमनदीप कौर उसे करवाचौथ व्रत से संबंधित सामान देने हेतु उसके ससुराल पहुंचे। पीड़िता का इल्जाम है कि उसके ससुराल वालों ने मायके पक्ष द्वारा दिए गए सामान पर कड़ा ऐतराज जताया और अतिरिक्त सोने के आभूषण न लाने पर झगड़ा शुरू कर दिया।

भाई-भाभी के जाते ही ससुरालियों ने उससे बहसबाजी की और पीड़िता के देवर रवीश ने उसके साथ हाथापाई करते हुए मारपीट प्रारंभ कर दी। इसी दौरान उसके पति विशाल ने भी घर में पड़ा डंडा उठा लिया और रमनदीप कौर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसे शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज, दोनों आरोपी फरार

घटना के पश्चात पीड़िता ने फौरन अपना डॉक्टरी मुआयना करवाया। चिकित्सालय से जारी मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के लिखित बयानों के आधार पर थाना शाहपुरकंडी में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने अभियुक्त पति विशाल और देवर रवीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 118(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। दोनों अभियुक्त फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

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