लुधियाना के सरकारी स्कूल छात्र की पिटाई: टीचर ने मां को बोले जातिसूचक शब्द,बेइज्जत करके लौटाया; केस दर्ज – Ludhiana News
लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र की कथित पिटाई और उसके अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नंबर-4 पुलिस ने स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रीति, निवासी सैदा चौक ने आरोप लगाया कि उनका बेटा लव चांडला सरकारी प्राइमरी स्कूल, ब्रह्मपुरी में चौथी कक्षा का छात्र है। डंडों से पीटने का आरोप शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को स्कूल की कक्षा इंचार्ज एवं शिक्षिका रिंकू रानी ने उनके बेटे की कथित रूप से डंडों से बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि मारपीट के कारण बच्चा काफी डर गया और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। प्रीति ने बताया कि अगले दिन 23 अप्रैल को वह अपने पति गगन चांडला के साथ स्कूल पहुंचीं और शिक्षिका से घटना के बारे में बात करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान शिक्षिका ने ऊंची आवाज में उन्हें स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। जातिसूचक शब्द कहने और धमकी देने का आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि बातचीत के दौरान शिक्षिका ने उनके लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि उनकी पहुंच राजनीतिक और उच्च अधिकारियों तक है। साथ ही उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। घटना से आहत होकर दंपती स्कूल से वापस लौट आए और बाद में पुलिस से शिकायत की। इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला शिकायत की जांच के बाद थाना डिवीजन नंबर-4 पुलिस ने शिक्षिका रिंकू रानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) तथा जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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