25 हजार जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद और काटनी होगी – Jalandhar News
भास्कर न्यूज | जालंधर अदालत ने 40 ग्राम नशीले पाउडर की बरामदगी के केस में गांव सारंगवाल के रहने वाले संजीव कुमार सीपा को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। न देने पर 6 महीने की और कैद काटनी होगी। बरामद किए गए 40 ग्राम नशीले पाउडर की केमिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उच्च क्षमता वाला नशा है। थाना सिटी नकोदर की पुलिस ने 6 जून 2018 को संजीव को उस समय पकड़ा था जब वह एरिया में 40 ग्राम नशीले पाउडर की सप्लाई देने आया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-22 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में यह बात आई थी कि संजीव लंबे समय से नशा बेच रहा है। इसी तरह छेड़खानी व मारपीट के केस में आबादपुरा के रोशन लाल उर्फ रोशी को एक साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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