केरल हाईकोर्ट ने कहा- वायरल गर्ल बालिग: पति को एमपी में जमानत याचिका लगाने एक महीने की ट्रांजिट बेल दी, गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस – Bhopal News
केरल हाईकोर्ट ने वायरल गर्ल को प्रथम दृष्टया बालिग मानते हुए उसके पति को एक महीने की ट्रांजिट बेल दे दी है। अब एक महीने तक मध्य प्रदेश पुलिस उसके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वह अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश की कोर्ट में याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट के जज कौसर एडप्पागथ…

