लुधियाना के लादियां कलां में खूनी भिड़ंत: मैच के बाद पुलिसकर्मी और उसके दोस्तों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; तेजधार हथियारों से हमला, दी जान से मारने की धमकी – Ludhiana News
लुधियाना के हैबोवाल इलाके के अंतर्गत आते गांव लादियां कलां में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मामूली कहासुनी ने भयानक रूप ले लिया। पंजाब पुलिस के एक सिपाही और उसके दोस्तों पर करीब आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे जिन्होंने न सिर्फ लाठियों और तेजधार हथियारों से पीड़ित पक्ष को बेरहमी से पीटा, बल्कि सरेआम जान से मारने की धमकियां भी दीं। पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मैच खत्म होते ही शुरू हुआ विवाद, बीच-बचाव करने पर भड़के आरोपी शिकायतकर्ता जो खुद पंजाब पुलिस में कार्यरत है ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 14 जून को वह अपने दोस्त लादियां कलां निवासी के साथ कोल ग्राउंड में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने गया था। मैच खत्म होने के बाद जब वे दोनों अपना खेल का सामान समेट रहे थे तभी अचानक उसके दोस्त जोबन और आरोपी काका के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी होने लगी। बहस को बढ़ता देख जब पीड़ित पुलिसकर्मी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और काका से विवाद का कारण पूछा, तो आरोपी काका बुरी तरह भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। फोन कर बुलाए शराबी गुंडे,हथियारों से किया हमला देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी काका ने तुरंत फोन करके अपने जीजा,अपने दोस्त सुमित और अपने पिता भोला को मौके पर बुला लिया। पिता, जीजा और दोस्त अपने साथ 5 से 6 अन्य अज्ञात युवकों को लेकर आए, जो पहले से ही भारी मात्रा में शराब पिए हुए थे और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। ग्राउंड में पहुंचते ही इन सभी ने मिलकर पंजाब पुलिस के जवान और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया। आरोपियों ने बिना कुछ सोचे-समझे गाली-गलौज करते हुए तेजधार हथियारों और डंडों से हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले में पीड़ित और उसके दोस्तों को गंभीर चोटें आई हैं। सरेआम गुंडागर्दी का नाच नाचने के बाद आरोपी जाते-जाते पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हैबोवाल पुलिस स्टेशन के एएसआई करमजीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर सूरज पुत्र भोला, काका, भोला, सुमित और अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 118(1), 126(2), 351(2)(3), 191(3), और 190 के तहत 15-06 को मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे।
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