75 साल की बुजुर्ग को राहत, क्लेम रिजेक्ट करने पर जुर्माना – Jalandhar News
भास्कर न्यूज | जालंधर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन ने एक अहम फैसले में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को 75 वर्षीय महिला का स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना गलत करार दिया है। कमिशन ने कंपनी को 2,03,739 को 6 फीसदी ब्याज समेत चुकाने, बंद की गई पॉलिसी को दोबारा बहाल करने और 30 हजार हर्जाना व मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं। विकास पुरी निवासी बुजुर्ग महिला की तरफ से कमिशन में शिकायत दी कि वह वर्ष 2014 से लगातार मेडिक्लेम पॉलिसी ले रही थीं। बाद में पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट कराया। कंपनी ने 7.50 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया था। सुनवाई के दौरान कमिशन ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि शिकायतकर्ता को पॉलिसी लेते समय सीओपीडी होने की जानकारी थी या उन्होंने जानबूझकर बीमारी छिपाई थी। आयोग ने कहा कि केवल अस्पताल के रिकॉर्ड में पुरानी बीमारी का उल्लेख होना पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता। कमिशन ने यह भी माना कि महिला 2014 से लगातार बीमित थीं और पॉलिसी पोर्ट करते समय बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वह आवश्यक मेडिकल जांच कराती। कमिशन ने कहा कि क्लेम खारिज करने के साथ-साथ बीमा पॉलिसी को बीच अवधि में रद्द करना भी सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। इससे बुजुर्ग महिला को मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी।
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