सरकार के स्कूल फीस अध्यादेश हाईकोर्ट में चुनौती: फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने दायर की याचिका, आज दो जजों की बैंच करेगी सुनवाई – Ludhiana News
पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर पंजाब सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ स्कूल मालिक हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ‘फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशंस ऑफ पंजाब’ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई दो जजों की बैंच ने शुरू कर दी है। वीरवार को फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब एडवोकेट राजीव आत्माराम और बृजेश भोंसला कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि 25 जुलाई 2026 से सरकार स्कूलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि 25 जुलाई से पहले इस पर सुनवाई की जाए। दो जजों की बैंच ने स्कूल संचालकों की याचिका आज सुनवाई करने का फैसला किया है। स्कूल संचालकों ने 21 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अपनी याचिका रजिस्टर की थी। स्कूल संचालकों को सरकार के इन फैसलों पर है ऐतराज, जानिए… पंजाब सरकार के अध्यादेश में क्या क्या है, जानिए ..
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