मनीषा हवलदार ने पैसों के लिए NEET पेपर लीक किया: सवाल देकर मंधारे के साथ चैट डिलीट की, नोट्स जलाए; CBI को 6 दिन की रिमांड मिली

मनीषा हवलदार ने पैसों के लिए NEET पेपर लीक किया:  सवाल देकर मंधारे के साथ चैट डिलीट की, नोट्स जलाए; CBI को 6 दिन की रिमांड मिली




NEET-UG पेपर लीक केस में पुणे से गिरफ्तार फिजिक्ट टीचर पर आरोप है कि उसने कुछ छात्रों के साथ पैसों के बदले परीक्षा से जुड़े सवाल और कंटेंट शेयर किया। CBI ने पुणे कोर्ट को यह जानकारी दी थी। बाद में मनीषा को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने उन्हें छह दिन की CBI की कस्टडी में भेज दिया है। CBI ने पूछताछ और बाकी आरोपियों से आमना-सामना कराने के लिए मनीषा की कस्टडी मांगी थी। CBI ने हवलदार को 22 मई को गिरफ्तार किया था। दरअसल, सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला की प्रिंसिपल हवलदार, NEET UG-2026 के लिए फिजिक्स की एम्पेनल्ड ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रही थीं। मनीषा ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर फिजिक्स के उन सवालों को सर्कुलेट किया था जो ट्रांसलेशन के लिए आए थे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक CBI का दावा है कि उसे अब तक की जांच में पेपर लीक के असली सोर्स का पता चल गया है, लेकिन CBI ने इसका खुलासा नहीं किया है। मनीषा, 1992 से संस्थान में फिजिक्स की लेक्चरर थीं। उनके पास MSc, BEd की डिग्री है। वह 30 जून को रिटायर होने वाली हैं। 3 मई को हुए NEET एग्जाम के बाद इसके पेपर लीक होने की खबर सामने आई। इस केस में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी मनीषा हवलदार के खिलाफ CBI के 3 दावे… रिपोर्ट्स में दावा- NEET परीक्षा 12 मई को रद्द, 21 जून को दोबारा होगी NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया। NEET केस से जुड़ी यह खबरें भी पढ़ें… —————————- NEET से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछा-पिछली गलती से क्या सीखा: कोई सबक नहीं लिया, ये दुखद; NEET पेपर लीक पर केंद्र-CBI से भी जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- यह दुखद है कि NTA ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि NTA गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि 2024 में दिए गए निर्देशों और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। पढ़ें पूरी खबर…



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