जगराओं में दोस्तों ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर ली थी जान: दो सगे भाई गिरफ्तार, घर से बुलाकर ले गए थे, हत्या के बाद सड़क किनारे फेंका था – Jagraon News

जगराओं में दोस्तों ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर ली थी जान:  दो सगे भाई गिरफ्तार, घर से बुलाकर ले गए थे, हत्या के बाद सड़क किनारे फेंका था – Jagraon News




लुधियाना के जगराओं (हठूर) में 34 वर्षीय हरजिंदर सिंह उर्फ हिंदा की संदिग्ध मौत का मामला अब ब्लाइंड मर्डर (अंधा कत्ल) में बदल गया है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हरजिंदर की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसके ही दोस्तों ने उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। हरजिंदर सिंह की करीब डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। वह अपने परिवार का सहारा था, लेकिन दोस्तों के इस धोखे ने हठूर गांव को झकझोर कर रख दिया है। युवक की इस दर्दनाक मौत के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त, अगले दिन गोशाला के पास मिला शव मृतक की बहन जसप्रीत कौर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 14 जून की सुबह हरजिंदर सिंह यह कहकर घर से निकला था कि उसके दोस्तों ने उसे अपने दूसरे घर पर बुलाया है। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिवार ने रातभर उसकी तलाश की। अगले दिन, 15 जून की सुबह हरजिंदर का शव हठूर गांव के बुर्ज कुलारा रोड स्थित गोशाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सदमे में था पिता, बहन के बयान से खुला हत्या का राज बेटे की अचानक मौत से पिता राम सिंह इस कदर सदमे में थे कि बयान देने की स्थिति में भी नहीं थे। इसके चलते पुलिस ने शुरुआती तौर पर धारा 194 BNS (पहले की धारा 174) के तहत केवल इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की थी। लेकिन बाद में, मृतक की बहन जसप्रीत कौर ने पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण सुराग दिए। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि दोनों आरोपी भाइयों ने मिलकर हरजिंदर को जहरीला इंजेक्शन दिया था और पकड़े जाने के डर से रात के अंधेरे में शव को अपने घर से उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही जांच थाना हठूर के एएसआई सुल्खन सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत और प्राथमिक जांच के बाद दोनों आरोपियों कुलदीप सिंह उर्फ कीपा और उसका सगे भाई सतपाल सिंह (निवासी गांव हठूर) को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या के पीछे का असली मोटिव (कारण) क्या था और जहरीला पदार्थ कहाँ से लाया गया था।



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