कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के शोषण पर हाईकोर्ट की दोटूक: जरूरत कायम तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को हटाकर दूसरे की नियुक्ति नहीं कर सकते – Chandigarh News
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ हो रहे व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर रखकर बाद में बाहर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि संस्थान कर्मचारियों के साथ “यूज एंड थ्रो” जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट…

