सुप्रीम कोर्ट बोला- यात्रियों को सेकेंड क्लास कहना गलत: यह शब्द रेलवे कोच के लिए; ट्रेन हादसे के पीड़ित को 10 साल बाद ₹8 लाख मुआवजा
नई दिल्ली/भोपाल12 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी यात्री की श्रेणी उसके खर्च से तय नहीं होनी चाहिए। रेलवे के नियमों में इस्तेमाल होने वाले ‘सेकेंड क्लास पैसेंजर’ शब्द पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘सेकेंड क्लास’ का संबंध कोच से होना चाहिए, यात्री से नहीं। कोर्ट…

