हाईकोर्ट बोला- कोविड में देरी पर ड्राइवर का अधिकार नहीं:  दुर्घटना के 30 दिन बाद से मिलेगा ब्याज, बीमा कंपनी इनकार नहीं कर सकती – Chandigarh News

हाईकोर्ट बोला- कोविड में देरी पर ड्राइवर का अधिकार नहीं: दुर्घटना के 30 दिन बाद से मिलेगा ब्याज, बीमा कंपनी इनकार नहीं कर सकती – Chandigarh News

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि किसी ड्राइवर ने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने के कारण लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं हो सका, तो इसका नुकसान ड्राइवर को नहीं…

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