सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा:  सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी; भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहां है

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा: सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी; भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहां है

नई दिल्ली51 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के रोजगार अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकारी भर्ती विज्ञापनों में रिक्तियां केवल पुरुष और महिला श्रेणी में बांटी जाती हैं, तो ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का…

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