अमृतसर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में पांच या इससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने और प्रदर्शन करने पर पूरी प्रकार प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह

यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पलवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं। आदेश जिला पुलिस मुख्य अमृतसर देहात के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त थानों के अधीन गांवों और कस्बों में लागू होंगे।

रैलियों, बैठकों, नारेबाजी और विरोध मार्च पर भी रहेगी पाबंदी

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जारी आदेशों के अनुसार, प्रशासन के ध्यान में आया है कि जिले में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरने, रैलियां और विरोध मार्च करने की योजना बना रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि इन गतिविधियों के बीच लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं और इससे इलाके में तनाव पैदा हो सकता है।

सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान की आशंका

इसके साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में कानून-व्यवस्था की हालत बिगड़ने और लोगों की जान-माल को खतरा पैदा होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु यह प्रतिबंध आवश्यक है। इसके तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के साथ-साथ रोष रैलियां निकालने, धरना देने, बैठकें करने, नारे लगाने और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी।

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