कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं मिली जमानत: गुरु ग्राम की अदालत ने 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने के दिए आदेश – Ludhiana News
पंजाब में आम आमदी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका गुग्राम की अदालत ने रिजेक्ट कर दी। अदालत ने उन्हें आज 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश जारी कर दिए। संजीव अरोड़ा को ईडी ने नौ मई को गिरफ्तार किया था और उसके बाद गुरुग्राम की अदालत में पेश किया था। ईडी को दो बार संजीव अरोड़ा की रिमांड दी और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। संजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोई ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद 12 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
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