राहुल गांधी के खटाखट ₹8500 पर समन से इनकार क्यों?: पठानकोट कोर्ट ने कहा- चुनावी वादा फ्रॉड नहीं, महिलाएं जादू को सच मानें इतनी भोली नहीं – Pathankot News
कांग्रेस के 2024 में किए महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए खटाखट के वादे के खिलाफ दायर याचिका पठानकोट कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के सभी 98 सांसदों को समन जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी घोषणाएं या मेनिफेस्टो सिर्फ राजनीतिक वादे होते हैं। उन्हें पूरा न करना धोखाधड़ी या अपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि करोड़ों महिलाओं ने इस भरोसे कांग्रेस को वोट दिया। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस सत्ता में आती। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं इतनी भोली नहीं कि जादू से पैसे खाते में आने की बात को सच मान जाएंगी। 5 जून को कोर्ट के फैसले के बाद अब इसके ऑर्डर की कॉपी सामने आई है। जिसमें कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 13 टिप्पणियां करते हुए फैसला दिया। याचिका क्यों दायर हुई, उसमें क्या दलीलें थीं, कोर्ट ने फैसले में क्या-क्या कहा, ये जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट… सबसे पहले जानिए, मामला क्या था
पठानकोट के रहने वाले तरसेम लाल नामक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने गरीब महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने का लालच देकर वोट हासिल किए और बाद में वादा पूरा नहीं किया। तरसेम ने इस मामले में कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के 98 लोकसभा सांसदों को पार्टी बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता ने ये 12 प्रमुख दलीलें दी थी:- कांग्रेस की तरफ से बचाव पक्ष ने ये तर्क दिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा..
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