SIR के तहत मतदाताओं को नोटिस, घबराएं नहीं: चंडीगढ़ में अब होगी हियरिंग, दस्तावेज देने होंगे; 7 सवाल-जवाब में जानिए पूरा प्रोसेस – Chandigarh News
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत चल रही मतदाता सूची की जांच प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है या जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें अब नोटिस भेजे जा रहे हैं। हालांकि, इन नोटिसों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें मतदाताओं को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि मतदाता सूची में उनका नाम और विवरण सही दर्ज है। आइए, सात सवाल-जवाब के जरिए पूरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझते हैं। सवाल 1. BLO से सुनवाई का नोटिस किसे मिल रहा है? क्या घबराने की बात है? उत्तर: बिल्कुल नहीं। यह कोई अदालती नोटिस या कानूनी कार्रवाई नहीं है। यह सिर्फ आपकी वोटर आईडी (मतदाता सूची) को सही और अपडेट करने की प्रक्रिया है। सवाल 2. यह नोटिस किन-किन लोगों को मिल रहा है? उत्तर: यह नोटिस मुख्य रूप से उन लोगों को मिल रहा है- जिन्होंने अपना विवरण (फॉर्म) जमा नहीं किया था। जिनका रिकॉर्ड पुरानी मतदाता सूची से मैच नहीं हो रहा। जिनके नाम, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम या पते में कोई गलती (विसंगति) है। सवाल 3. सुनवाई के लिए कब तक का समय मिला है? उत्तर: सुनवाई की अवधि 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक रखी गई है। नोटिस में दी गई तय तारीख और समय पर ही आपको जाना होगा। सवाल 4. सुनवाई के लिए कहां जाना होगा और क्या करना होगा? उत्तर: नोटिस में लिखे स्थान (ERO / AERO / BLO के दफ्तर) पर जाएं। अपने साथ जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और खुद के हस्ताक्षर की हुई फोटोकॉपी ले जाएं। अधिकारियों के सामने अपने दस्तावेज जमा कर वेरिफिकेशन करवाएं। सवाल 5. पहचान के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जा सकते हैं? उत्तर: आधार कार्ड (ध्यान रखें, यह केवल पहचान के लिए है, नागरिकता का सबूत नहीं) है। पासपोर्ट या 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र , सरकारी नौकरी का आईडी कार्ड या पेंशन ऑर्डर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र व 01.07.1987 से पहले का कोई भी सरकारी पहचान पत्र, जमीन/मकान का आवंटन पत्र या परिवार रजिस्टर। सवाल 6. क्या मैं दफ्तर जाए बिना ऑनलाइन काम पूरा कर सकता हूं? उत्तर: हां। आप घर बैठे भी ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in पर जाएं। जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध दस्तावेज जमा करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपने जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दें। सवाल 7. अगर कोई और समस्या या सवाल हो तो किससे संपर्क करें? उत्तर: किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए तुरंत अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें।
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