मोगा में स्कूलों के पास टिप्परों पर प्रतिबंध: DC का आदेश, बोले- बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता, लिंक सड़कों पर रहेगी सख्ती – Moga News
मोगा के जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले की उन लिंक सड़कों पर टिप्परों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जहां स्कूल स्थित हैं। यह प्रतिबंध स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय लागू रहेगा। आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इन सड़कों पर टिप्परों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह समय बच्चों के स्कूल आने-जाने का होता है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि यह निर्णय पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन से प्राप्त निर्देशों के बाद लिया गया है। इसका उद्देश्य स्कूलों के समय भारी वाहनों के कारण संभावित सड़क हादसों को रोककर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगा आदेश यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
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