लुधियाना की पॉश सोसायटी सेंट्रा ग्रीन्स में चुनाव विवाद: बिना वोटिंग 11 सदस्य घोषित, आज कोर्ट में होगी पेशी – Ludhiana News

लुधियाना की पॉश सोसायटी सेंट्रा ग्रीन्स में चुनाव विवाद:  बिना वोटिंग 11 सदस्य घोषित, आज कोर्ट में होगी पेशी – Ludhiana News



लुधियाना के पखोवाल रोड स्थित पॉश सेंट्रा ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (CGRWA) के चुनाव विवादों में घिर गए हैं। 19 जुलाई 2026 को होने वाले चुनाव को लेकर सोसायटी के ही एक निवासी शिवनेत्र वर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में आज (18 ज

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समझे क्या है पूरा मामला

सेंट्रा ग्रीन्स सोसायटी में कुल 538 फ्लैट्स हैं, जिनमें से लगभग 500 सक्रिय मतदाता हैं। सोसायटी के बायलॉज के अनुसार, नियमों में किसी भी तरह के बदलाव (जैसे कमेटी के सदस्यों की संख्या बदलना) के लिए कुल निवासियों के 2/3 बहुमत (लगभग 333 निवासियों) की आवश्यकता होती है। याचिका में कहा गया है कि 3 मई 2026 को हुई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में 21 पदों को घटाकर 12 करने का प्रस्ताव महज़ 63 लोगों की सहमति से पास कर दिया गया, जबकि 13 लोगों ने इसका विरोध किया था। यह सीधे तौर पर 2/3 बहुमत के नियम का उल्लंघन है।

बिना चुनाव ‘निर्विरोध’ विजेता की घोषणा:

याचिकाकर्ता शिवनेत्र वर्मा के अनुसार, 11 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे ‘MyGate App’ पर उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की गई। इसमें 11 सदस्यों को उनके पदनाम के साथ चुनाव जीते हुए (निर्विरोध) के रूप में पेश किया गया, जबकि चुनाव 19 जुलाई को होने हैं। केवल मेंटेनेंस सेक्रेटरी के एक पद (जिस पर याचिकाकर्ता शिवनेत्र वर्मा और संजीव गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं) के लिए चुनाव होना तय किया गया।

अवैध चुनाव समिति और व्हाट्सएप वोटिंग: याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव समिति का गठन भी सही तरीके से नहीं हुआ है। बायलॉज के तहत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, लेकिन चुनाव प्रभारी सरबजीत सिंह ने अपनी मर्जी से 13 जुलाई को एक पत्र जारी कर व्हाट्सएप नंबर (98156-95825) पर ऑनलाइन वोटिंग की घोषणा कर दी।

कोर्ट से यह 4 मांगे

  • याचिकाकर्ता ने लुधियाना कोर्ट से अपील की है कि 11 जुलाई को जारी की गई 12 उम्मीदवारों की उस लिस्ट को अवैध और शून्य घोषित किया जाए, जिसमें 11 सदस्यों को पहले ही पद दे दिए गए हैं।
  • व्हाट्सएप के जरिए वोटिंग और 21 सदस्यों की जगह 12 सदस्यों की कमेटी बनाने के प्रस्ताव (3 मई 2026) को रद्द किया जाए
  • 19 जुलाई 2026 को होने वाले चुनाव पर स्थायी रोक लगाई जाए और एक नए चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) की नियुक्ति की जाए।
  • मूल 21 सदस्यों की सूची के आधार पर बैलेट पेपर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव करवाने के आदेश दिए जाएं।कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिए हैं। समन 17 जुलाई 2026 को शाम 7:25 बजे सोसायटी के क्लब हाउस में रिसीव किए गए। अब देखना यह है कि आज (18 जुलाई) कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद 19 जुलाई को होने वाले CGRWA चुनाव पर क्या फैसला आता है।



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