पंजाब चुनाव से पहले SIR, आज से घर-घर आएंगे BLO: क्या हर वोटर की वेरिफिकेशन होगी, किराएदारों का क्या होगा? सब कुछ जानिए – Mohali News

पंजाब चुनाव से पहले SIR, आज से घर-घर आएंगे BLO:  क्या हर वोटर की वेरिफिकेशन होगी, किराएदारों का क्या होगा? सब कुछ जानिए – Mohali News


पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर सूची अपडेट करने के लिए आज (25 जून) से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR अभियान शुरू हो रहा है। इसमें करीब 25 हजार BLO घर-घर जाकर वोटर्स की वेरिफिकेशन करेंगे। SIR से पहले चुनाव आयोग ने वोटरों की मैपिंग की।

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जिसमें पंजाब के 2.14 करोड़ में से 1.84 करोड़ (86.02%) मैप हो चुके हैं। इनकी अब वेरिफिकेशन होगी। वहीं 30 लाख (13.98%) वोटर्स नहीं मिले। इनके घरों पर BLO स्पेशल स्टीकर चिपकाकर आएंगे। SIR अभियान कंप्लीट होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

SIR की पूरी प्रक्रिया क्या है, कितनी फीस लगेगी, क्या वोटर कार्ड होना जरूरी है, क्या किरायेदार भी SIR में शामिल हो सकते हैं, ऐसे ही इस प्रक्रिया से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए:-

SIR से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब पढ़ें:-

सवाल: SIR क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जवाब: वोटर लिस्ट की घर-घर जांच का विशेष अभियान है। इसका मकसद फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की पहचान कर सूची को अपडेट करना है।

सवाल : आज BLO घर-घर जाकर क्या करेंगे? जवाब: BLO मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, जानकारी वेरिफाई करेंगे और रिकॉर्ड अपडेट करेंगे।

सवाल : अगर BLO के आने पर कोई घर पर नहीं मिलता तो क्या होगा? जवाब: BLO कम से कम तीन बार संपर्क की कोशिश करेगा। जरूरत पड़ने पर घर पर नोटिस या फॉर्म छोड़कर जाएगा।

सवाल : अगर कोई व्यक्ति शहर से बाहर हो तो क्या उसकी वोट कट सकती है? जवाब: नहीं। केवल घर पर न मिलने से वोट नहीं कटती। मतदाता को जानकारी देने का अवसर मिलेगा।

सवाल : यदि BLO घर ही नहीं आया तो क्या करें? जवाब: हेल्पलाइन 1950, संबंधित BLO या ERO से संपर्क किया जा सकता है।

सवाल : क्या SIR के दौरान कोई शुल्क देना होगा? जवाब: नहीं। पूरी प्रक्रिया निशुल्क है। कोई पैसे मांगे तो शिकायत की जा सकती है।

सवाल : क्या पहले से वोटर सूची में नाम होने पर भी वेरिफिकेशन होगी? जवाब: हां। SIR का मकसद मौजूदा मतदाताओं की जानकारी का भी सत्यापन करना है।

सवाल : क्या वोटर कार्ड न होने पर भी SIR में शामिल हो सकते हैं? जवाब: हां। अन्य मान्य दस्तावेजों के आधार पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

सवाल : क्या आधार कार्ड देना जरूरी है? जवाब: नहीं। आधार एक मान्य दस्तावेज है, लेकिन अनिवार्य नहीं है।

सवाल : क्या सभी मतदाताओं को नए दस्तावेज जमा करने होंगे? जवाब: नहीं। जरूरत पड़ने पर ही दस्तावेज मांगे जाएंगे।

सवाल : विदेश में पढ़ या काम कर रहे पंजाब के युवा क्या SIR में शामिल हो सकते हैं? जवाब: हां। यदि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है तो वे पात्र रहेंगे।

सवाल : NRI मतदाताओं के लिए क्या प्रावधान है? जवाब: भारतीय नागरिकता बरकरार रखने वाले NRI मतदाता नियमानुसार वोटर बने रह सकते हैं।

सवाल : दूसरे देश का पासपोर्ट लेने पर क्या वोटर बने रह सकते हैं? जवाब: नहीं। विदेशी नागरिकता लेने के बाद भारत में वोटर बने रहने का अधिकार नहीं रहता।

सवाल : क्या किरायेदार भी SIR में शामिल हो सकते हैं? जवाब: हां। पात्रता पूरी करने वाला किरायेदार भी वोटर सूची में नाम दर्ज करा सकता है।

सवाल : छात्र, हॉस्टल या पीजी में रहने वाले लोग वोट कहां बनवाएं? जवाब: सामान्य रूप से जहां वे रह रहे हैं, वहां वोट बनवा सकते हैं, लेकिन नाम केवल एक ही जगह रह सकता है।

सवाल : अनमैप्ड वोटर क्या होता है? जवाब: ऐसा मतदाता जिसका नाम सूची में है, लेकिन उसका पता या पोलिंग बूथ डिजिटल रिकॉर्ड से सही तरह लिंक नहीं हुआ।

सवाल : अनमैप्ड वोटर को कितने मौके मिलेंगे? जवाब: घर-घर सर्वे, दावे-आपत्तियों की अवधि और नोटिस के बाद कुल 3 मौके मिलेंगे।

सवाल : क्या अनमैप्ड होने का मतलब वोट कट जाना है? जवाब: नहीं। जानकारी सही करवाने और वोट मैप करवाने का मौका मिलेगा।

सवाल : अगर किसी की वोट दो जगह बनी हो तो क्या होगा? जवाब: कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रह सकता है। उसे एक वोट कटवानी होगी।

सवाल : दूसरे जिले या राज्य में शिफ्ट होने पर क्या करना होगा? जवाब: मतदाता अपनी वोट नए पते पर ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

सवाल : क्या किसी का नाम सीधे वोटर सूची से हटाया जा सकता है? जवाब: नहीं। पहले नोटिस दिया जाएगा और जवाब का अवसर मिलेगा।

सवाल : अगर फॉर्म जमा नहीं किया तो क्या वोट कट जाएगी? जवाब: नहीं। केवल फॉर्म जमा न करने से नाम अपने आप नहीं हटेगा।

सवाल : क्या SIR के दौरान वोट देने का अधिकार प्रभावित होगा? जवाब: नहीं। किसी नाम को हटाने से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सवाल : 2003 से पहले का रिकॉर्ड नहीं है तो क्या दिक्कत होगी? जवाब: नहीं। पात्र व्यक्ति अन्य मान्य दस्तावेजों के आधार पर भी अपना नाम दर्ज करा सकता है।

सवाल : नए वोटरों के लिए क्या प्रावधान है? जवाब: 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

सवाल : SIR पूरा होने के बाद क्या होगा? जवाब: दावे-आपत्तियां मांगी जाएंगी। उनके निपटारे के बाद अंतिम वोटर सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी होगी और यही आगामी चुनावों का आधार बनेगी।

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पंजाब में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत 24,453 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके घरों पर बीएलओ विशेष स्टीकर भी चिपकाएंगे। पढ़ें पूरी खबर…



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