हिसार की बेटी से पटियाला में प्रताड़ना: लोन चुकता करने के लिए मांगे 5 लाख, घर से निकाला, पति पर केस दर्ज – Hisar News

हिसार की बेटी से पटियाला में प्रताड़ना:  लोन चुकता करने के लिए मांगे 5 लाख, घर से निकाला, पति पर केस दर्ज – Hisar News




हिसार के पटेल नगर की रहने वाली एक विवाहिता को शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने प्राथमिक जांच और काउंसलिंग के बाद आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पटेल नगर निवासी ज्योति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 14 अगस्त 2024 को हीरागढ़ पुनरेहड़ी, जिला पटियाला निवासी हरजिंदर सिंह के साथ हुई थी । शादी में उसके परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए और दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल जाने के बाद से ही उसे ताने दिए जाने लगे कि दहेज स्टेटस के मुताबिक नहीं है और घटिया किस्म का है। लोन चुकाने और घर बनाने के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए पीड़िता का आरोप है कि, दिसंबर 2025 में उससे कहा गया कि घर बनाने का काम चल रहा है और पति पर बैंक का लोन है, इसलिए मायके से 5 लाख रुपए मंगवाओ। जब ज्योति ने असमर्थता जताई, तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद पीड़िता के भाई ने आरोपी पति के खाते में ऑनलाइन ₹50 हजार ट्रांसफर किए और अगले दिन ₹1 लाख 50 हजार नकद लाकर दिए। बाद में भाई ने अपने दोस्त से लेकर ₹20 हजार और जमा करवाए । ₹2.20 लाख लेने के बाद भी बाकी ₹3 लाख के लिए किया प्रताड़ित पीड़िता के भाई द्वारा कुल 2 लाख 20 हजार रुपए देने के बावजूद ससुराल पक्ष खुश नहीं हुआ। वे लगातार बाकी बचे 3 लाख रुपए की मांग करते रहे। 21 मार्च 2026 को आरोपियों ने साजिश के तहत फिर से पैसों की मांग की और मांग पूरी न होने पर ज्योति को मारपीट कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता का भाई उसे अपने साथ हिसार ले आया। जब पीड़िता ने अपना स्त्रीधन वापस मांगा, तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया । पुलिस जांच में पति के खिलाफ सबूत मिले मामले की जांच लेडी एएसआई राजवंती ने की। पुलिस जांच और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन पति हरजिंदर सिंह को दहेज के लिए तंग करने, मारपीट करने और स्त्रीधन अपने कब्जे में रखने का दोषी पाया गया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115 और 316(2) के तहत केस दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *