हाईकोर्ट का भज्जी को झटका, सिक्योरिटी बहाल करने से इनकार: कहा- गद्दार लिखना खतरा नहीं, सुरक्षा वापसी का फैसला पार्टी छोड़ने से पहले का – Jalandhar News

हाईकोर्ट का भज्जी को झटका, सिक्योरिटी बहाल करने से इनकार:  कहा- गद्दार लिखना खतरा नहीं, सुरक्षा वापसी का फैसला पार्टी छोड़ने से पहले का – Jalandhar News




जालंधर के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी पंजाब पुलिस की सुरक्षा बहाली की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी सुरक्षा अचानक इसलिए वापस ली गई, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। हाईकोर्ट ने माना कि सुरक्षा हटाने का निर्णय सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा पहले ही ले लिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केवल घर के बाहर प्रदर्शन होना या गद्दार कहे जाने से अपने आप में जान के लिए खतरा साबित नहीं करता, विशेषकर तब जब प्रदर्शन हिंसक न रहा हो। हाईकोर्ट ने केंद्र से मिली Y+ सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा पंजाब आगमन पर स्थानीय सुरक्षा देने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी अन्य निर्देश के याचिका का निपटारा कर दिया। गौरतलब है किे भज्जी ने 24 अप्रैल को AAP को छोड़ दिया था, इसके अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। वे राघव चड्ढा के साथ BJP में शामिल हो गए। बाद में उन्हें संसद ने BJP का सांसद बनाने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट में भज्जी ने ये तर्क दिए याचिका के जवाब में सरकार के तर्क घर के बाहर गद्दार लिखना खतरे का आधार नहीं मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल घर के बाहर प्रदर्शन होना या गद्दार कहे जाना अपने आप में जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा साबित नहीं करता, विशेषकर तब जब प्रदर्शन हिंसक न रहा हो। अदालत ने केंद्र से मिली वाई प्लस सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा पंजाब आगमन पर स्थानीय सुरक्षा देने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी अन्य निर्देश के याचिका का निपटारा कर दिया।



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