पंजाब में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की कोशिश: ASI पर लगे ट्रैक्टर चढ़ाने के आरोप, पत्नी समेत सात पर दर्ज हुई FIR – Mohali News

पंजाब में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की कोशिश:  ASI पर लगे ट्रैक्टर चढ़ाने के आरोप, पत्नी समेत सात पर दर्ज हुई FIR – Mohali News




पंजाब के पटियाला जिले के शंभू थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में पंजाब वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की 96 बीघे से अधिक जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हुई है। आरोपियों ने जमीन की पैमाइश (निशानदेही) कराकर लौट रहे दिल्ली के लीज धारक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। शंभू थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी पीड़ित की शिकायत पर पंजाब पुलिस के एएसआई (ASI) जरनैल सिंह उर्फ अनवर शाह, उसकी पत्नी, सतार मोहम्मद, लाभ दीन शाह, बलवीर खान, सलीम शाह और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं 351(3), 303(2), 329(3), 324(5), 191(2) और 126(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी पुलिस विभाग का ही क्यों न हो। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब सारी खबर को प्वाइंट में जाने – 1. शिकायत के अनुसार गांव राम नगर, तहसील राजपुरा स्थित संबंधित जमीन को 29 मई 1971 को भारत सरकार की गजट अधिसूचना के तहत पंजाब वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया था। वक्फ बोर्ड ने 23 जुलाई 2024 को कुल 96 बीघा 13 बिस्वा जमीन में से करीब 80 बीघा जमीन ताबिश नासिर को वर्ष 2024-25 के लिए पट्टे पर आवंटित की थी। इसके लिए उन्होंने 6.65 लाख रुपये अपफ्रंट चार्ज, 25,500 रुपये लीगल चार्ज और 1.14 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा करवाई थी। 2. एफआईआर के मुताबिक पट्टा मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने 15 से 20 दिन पहले जमीन की घेराबंदी के लिए तार और खंभे लगवाए थे। पीड़ित के मुताबिक, वे दिल्ली में रहते हैं और हर 2-3 महीने में जमीन की देखरेख के लिए पंजाब आते हैं। करीब 15-20 दिन पहले जब वे मौके पर आए, तो देखा कि आरोपियों ने उनके सारे खंभे और कंटीली तारें उखाड़ दी थीं। इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड से की गई, जिसके बाद बोर्ड के अधिकारियों ने तहसीलदार राजपुरा से पैमाइश की मांग की। 22 जून 2026 को बकायदा फील्ड कानूनगो, वक्फ बोर्ड के स्टाफ और पंजाब पुलिस की मौजूदगी में जमीन की सरकारी निशानदेही करवाई गई। 3. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उनकी टीम दोबारा खंभे लगाने लगी तो करनैल सिंह (ASI, पंजाब पुलिस), उसकी पत्नी, सत्तार मोहम्मद, लाल दीन शाह, बलवीर खान, सलीम शाह और अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज की और ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। साथ ही जमीन खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। जैसे ही हमने दोबारा खंभे लगाने शुरू किए, आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। एएसआई और उसके साथियों ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। हमने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जाते-जाते आरोपी धमकी दे गए कि अगर दोबारा इस जमीन पर दिखे, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे।”



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