चंडीगढ़ PU में बुधवार रहेगा ‘वाहन-मुक्त दिवस’: मुफ्त शटल बस-ई-रिक्शा से मिलेगी सुविधा, 550 एकड़ के कैंपस में प्रदूषण, ईंधन बचाने की पहल – Chandigarh News

चंडीगढ़ PU में बुधवार रहेगा ‘वाहन-मुक्त दिवस’:  मुफ्त शटल बस-ई-रिक्शा से मिलेगी सुविधा, 550 एकड़ के कैंपस में प्रदूषण, ईंधन बचाने की पहल – Chandigarh News




चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर को प्रदूषण मुक्त बनाने और ईंधन की बचत के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ‘सेव पीयू कैंपेन’ के तहत अब हर बुधवार को यूनिवर्सिटी परिसर में ‘वाहन-मुक्त दिवस’ मनाया जाएगा। इस दिन छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से निजी वाहनों का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरे दिन मुफ्त शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी, जबकि ई-रिक्शा भी रियायती दरों पर कैंपस में संचालित होंगे। पीयू के रजिस्ट्रार प्रो. वाई.पी. वर्मा ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पहले से संचालित ई-रिक्शा चालकों को बुधवार के दिन विशेष रूप से नियमित सेवा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों और कर्मचारियों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। 550 एकड़ के कैंपस में पैदल चलना चुनौती पंजाब यूनिवर्सिटी का सेक्टर-14 और सेक्टर-25 स्थित परिसर करीब 550 एकड़ में फैला है। ऐसे में पूरे कैंपस में पैदल आना-जाना आसान नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शटल बस और ई-रिक्शा की व्यवस्था की है। साथ ही हॉस्टलों के बाहर साइकिल उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि, पहले खरीदी गई अधिकांश साइकिलें रखरखाव के अभाव में बेकार हो चुकी हैं। ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम करने के लिए विश्वविद्यालय ने कई प्रशासनिक गतिविधियों को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। रीजनल सेंटरों के साथ होने वाली बैठकों के अलावा छात्रों की काउंसलिंग भी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ताकि बाहरी आवाजाही कम हो और अनावश्यक ईंधन की बचत हो सके। कारपूलिंग अपनाने की अपील विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से हर बुधवार निजी वाहन न लाने और कारपूलिंग अपनाने की अपील की है। नए नियमों के तहत निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग तक ही अनुमति दी जाएगी। विभागों और प्रशासनिक भवनों तक जाने के लिए शटल बस या ई-रिक्शा का उपयोग करना होगा। यदि किसी के पास वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होगी तो उसे परिसर के अंदर वाहन ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *