सुप्रीम कोर्ट बोला- गाली देना हर बार अश्लीलता नहीं होती:  अभद्र भाषा और अश्लीलता अलग, मां की गाली भी हर मामले में क्राइम नहीं

सुप्रीम कोर्ट बोला- गाली देना हर बार अश्लीलता नहीं होती: अभद्र भाषा और अश्लीलता अलग, मां की गाली भी हर मामले में क्राइम नहीं

3 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गाली-गलौज या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना हमेशा अश्लीलता के दायरे में नहीं आता है। शुक्रवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि कोई शब्द तभी अश्लील माना जाएगा, जब वह कामुकता को बढ़ावा देने वाला…

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