हाईकोर्ट बोला वैध पत्नी को मिलेगा फैमिली पेंशन अधिकार:  पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह शून्य,पेंशन लाभ नहीं मिल सकता, दूसरी पत्नी का दावा खारिज – Chandigarh News

हाईकोर्ट बोला वैध पत्नी को मिलेगा फैमिली पेंशन अधिकार: पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह शून्य,पेंशन लाभ नहीं मिल सकता, दूसरी पत्नी का दावा खारिज – Chandigarh News

पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने वाली महिला को मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिल सकता। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दूसरा विवाह नियमों और कानून के विपरीत किया गया है तो ऐसी महिला को मृत कर्मचारी की ‘विधवा’ नहीं माना…

Read More