हाईकोर्ट बोला-गर्भावस्था में नौकरी से हटाना गलत: साइंस टीचर को बहाल करने के निर्देश; मजबूरी में मेडिकल कारणों से छुट्टी मांगी – Chandigarh News
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गर्भावस्था के दौरान मेडिकल कारणों से छुट्टी लेने पर नौकरी से हटाई गई संविदा टीजीटी (साइंस) टीचर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर शिक्षिका को नया नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर…

