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- Amritsar Police New Guidelines: Mobile SIM, Parking & Fireworks Rules
अमृतसर में पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मोबाइल फोन और सिम बेचने, पुलिस वर्दी की सिलाई, वाहनों की पार्किंग, पटाखों की आवाज और सड़कों व फुटपाथों पर अत
दुकानदार ग्राहक का पहचान पत्र और फोटो लिए बिना मोबाइल फोन या सिम नहीं बेच सकेंगे। खरीदार का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त गाड़ियों में बेसबॉल बैट, तेजधार हथियार, नुकीले हथियार और अन्य जानलेवा हथियार रखकर चलने पर रोक लगाई गई है।
किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते या यूपीआई से भुगतान होने पर उसका पहचान पत्र भी लेना होगा। ग्राहक को खरीदारी का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त फुटपाथ पर रेहड़ी-फड़ी, खोखे और अनधिकृत बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। दुकानदार सड़क या फुटपाथ पर दुकान का सामान रखकर नहीं बेच सकेंगे। इसका मकसद ट्रैफिक जाम रोकना और पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पुलिस और फौज की वर्दी बेचने के नियम पुलिस, अर्धसैनिक बलों और फौज की वर्दी बेचने या सिलने वाले दुकानदारों को खरीदार का विभागीय पहचान पत्र लेना होगा। खरीदार का नाम, रैंक, पता, फोन नंबर और तैनाती स्थल का रिकॉर्ड रखना होगा। रजिस्टर को हर दो महीने में संबंधित थाने से सत्यापित करवाना होगा।
पटाखों की आवाज को लेकर नियम पटाखों के पैकेट पर आवाज का स्तर डेसीबल में प्रिंट करना अनिवार्य होगा। निर्धारित ध्वनि सीमा से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध संबंधी नियमों का पालन करना होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों और बाजारों सहित समस्त पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कैमरों में वाहन की नंबर प्लेट और चालक का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। 45 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी और हर 15 दिन बाद इसकी सीडी संबंधित थाने में जमा करवानी होगी। वाहन मालिक का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा। पार्किंग कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी आवश्यक होगी।
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Source: Dianik Bhaskar







