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पुणे में 4-वर्षीय बच्ची से रेप, पत्थर से कुचलकर हत्या: 65 साल का व्यक्ति गिरफ्तार, नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां मनाने आई थी बच्ची

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पुणे में 4-वर्षीय बच्ची से रेप, पत्थर से कुचलकर हत्या:  65 साल का व्यक्ति गिरफ्तार, नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां मनाने आई थी बच्ची


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3 घंटे पहले

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महाराष्ट्र के पुणे जिले में शुक्रवार को 65 साल के एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग के लिए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं।

बच्ची पुणे के भोर तहसील के नसरापुर गांव में रहने वाली अपनी नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। शुक्रवार को वह घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब दो बजे 65 साल का भीमराव कांबले उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने पशुओं के तबेले में ले गया।

इसी तबेले में उसने बच्ची के साथ हैवानियत की। इसके बाद उसने शव को तबेले में पड़े गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया, ताकि किसी को शक न हो।

तबेले से मिला बच्ची का शव काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांवभर में खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच कुछ लोगों ने तबेले में भी बच्ची को तलाशा तो उसका शव बरामद हुआ। बच्ची की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाश की तो एक फुटेज में आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर दिया। पुलिस ने तुरंत भीमराव कांबले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

गांव वालों ने तबेले के सामने कैंप लगाया वारदात के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आरोपी को उन्हें सौंप देने की मांग करने लगे। गांव वाले का कहना है कि जब तक आरोपी उनके हवाले नहीं कर दिया जाता, तब तक पुलिस को बच्ची का शव देंगे।

गांव वालों ने तबेले के सामने कैंप लगा लिया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे गए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात के मद्देनजर पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर चक्काजाम

घटना के बाद गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।

इस मामले में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में BNS की धारा 64, 65, 70 के तहत दोषी को फांसी या उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा, इसमें पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराएं भी जुड़ सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा इलाके में 29 अप्रैल को 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची एक शादी समारोह में गई थी।

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजा वर्मा (30 वर्ष) बताया है।

तिल्दा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। 29 अप्रैल 2026 की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच उसकी 7 साल की बेटी अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।

इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला राजकुमार उर्फ राजा वर्मा भी वहां मौजूद था। आरोपी ने मौका देखकर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

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