- Hindi News
- Local
- Punjab
- Amritsar
- Amritsar Police Deport Thai Nationals Over Visa Violation | FRRO Action
अमृतसर में कमिश्नरेट पुलिस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने बिना आवश्यक रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिकों को ठहराने के प्रकरण में कार्रवाई की है। पुलिस ने विदेशी नागरिकों को आवास उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 202
इमारत में मिले 5 विदेशी नागरिक
पुलिस और FRRO की संयुक्त टीम ने अमृतसर के प्रताप नगर, जीटी रोड स्थित एक रिहायशी इमारत की छानबीन की। इस दौरान वहां 5 विदेशी नागरिक रहते हुए मिले। टीम ने जब उनके यात्रा दस्तावेजों की छानबीन की तो पता चला कि इनमें से 3 थाई नागरिकों के वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद वे भारत में रह रहे थे।
मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीनों नागरिकों को वापस थाईलैंड भेज दिया गया। जांच के बीच एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। जिस इमारत में विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था, वह विदेशी मेहमानों की सूचना दर्ज करने हेतु जरूरी फॉर्म-3 पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं थी। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी संबंधित अफसरों को भी नहीं दी गई थी।
इस पर पुलिस ने आवास उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बी-डिवीजन में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 23 के तहत दर्ज किया गया है।
होटल, गेस्ट हाउस, पीजी और होमस्टे संचालकों को पुलिस की हिदायत
कमिश्नरेट पुलिस और FRRO ने होटल संचालकों, गेस्ट हाउस, पीजी, होमस्टे और निजी संपत्ति मालिकों को निर्देश दिए हैं कि विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले जरूरी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म-3 पोर्टल पर उनकी सूचना दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन नियमों की अनदेखी राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था हेतु चुनौती बन सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधूरा नहीं! पढ़िए पूरा! पढ़ें पूरी खबर दैनिक भास्कर ऐप पर
Source: Dianik Bhaskar







