मजीठिया मामले में दर्ज एफआईआर 91 में एडवोकेट बिक्रमजीत बाठ बेगुनाह – Amritsar News

मजीठिया मामले में दर्ज एफआईआर 91 में एडवोकेट बिक्रमजीत बाठ बेगुनाह – Amritsar News



अमृतसर| थाना मजीठा में दर्ज एफआईआर नंबर 91 में नामजद एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह बाठ को पुलिस जांच के बाद बेगुनाह करार दिया गया है। इस फैसले से वकील समुदाय में भारी खुशी है और इसे वकीलों की एकजुटता की बड़ी जीत बताया जा रहा है। शिअद नेता एडवोकेट अमनबीर सिंह सियाली ने बताया कि एडवोकेट बाठ अपने मुवक्किल जोबनप्रीत सिंह के पिता के साथ, मुवक्किल की कथित अवैध हिरासत की जानकारी लेने शांतिपूर्वक थाने गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उन्हें एफआईआर में नामजद कर लिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ अमृतसर बार एसोसिएशन ने हड़ताल की थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कड़ा हस्तक्षेप किया। अंततः अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने अदालत में स्पष्ट किया कि बाठ केवल अपनी पेशेवर ड्यूटी निभा रहे थे। बेगुनाह साबित होने पर एडवोकेट बाठ ने समर्थन के लिए सभी साथी वकीलों व बार एसोसिएशनों का धन्यवाद किया।



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