हाईकोर्ट ने SP-SDM कुल्लू की ट्रांसफर के आदेश दिए: जंगलों में रेव पार्टियों पर सख्त; ऑर्गेनाइजरों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज, प्रशासन पर सवाल – Himachal News
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसोल के जंगलों में होने वाली रेव पार्टियों के मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुल्लू और संबंधित एसडीएम को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश रेव पार्टी के आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होने दिए गए हैं। अब यह मामला 6 अगस्त को दोबारा सुना जाएगा। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की बैंच ने कहा कि जंगलों में इस तरह की पार्टियों का आयोजन नहीं होना चाहिए। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, मई महीने में हाईकोर्ट ने इन पार्टियों के आयोजनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अश्लील डांस पार्टियों का मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा… परमिशन लेकर होती है पार्टी इन पार्टियों का आयोजन बाकायदा प्रशासन की परमिशन से होता है। ज्यादातर रेव पार्टियां विदेशी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और परमिशन के लिए लोकल लोगों को आगे किया जाता है। लिहाजा प्रशासन भी लोकल लोगों को कल्चरल पार्टी की परमिशन देता है। मगर वहां कल्चरल पार्टी के बजाय अश्लील डांस और नशा परोसा जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में स्मोकिंग अश्लील डांस अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरेआम स्मोकिंग, अश्लील डांस के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन पर सोशल मीडिया यूजर ‘नग्नता, फूहड़ता, ड्रग्स और अश्लीलता परोसने को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल्लू के कसोल, जीभी, कलगा, मणिकरण, मलाणा, आदि क्षेत्रों में ऐसे दृश्य आम हो गए हैं। क्या होती रेव पार्टी? ऐसी पार्टी को कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर तेज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, डीजे, डांस और देर रात तक मनोरंजन होता है। ये पार्टियां अक्सर खुले स्थानों, क्लबों या निजी जगहों पर आयोजित की जाती हैं। कुछ रेव पार्टियां सामान्य संगीत और मनोरंजन कार्यक्रम होती हैं, लेकिन कई मामलों में इन पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल या अवैध गतिविधियों के आरोप भी लगते रहे हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन ऐसी पार्टियों पर निगरानी रखते हैं।
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