हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की: मोटरसाइकिल हादसे में मौत, 53.66 लाख मुआवजा रहेगा बरकरार, साक्ष्यों के आधार पर मुआवजा – Chandigarh News
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दोपहिया वाहन का बीमा व्यापक (पैकेज) पॉलिसी के तहत किया गया है, तो पीछे बैठे यात्री (पिलियन राइडर) का जोखिम भी बीमा कंपनी की जिम्मेदारी में शामिल होगा। इसी आधार पर अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को…

